अधिकांश करदाता टैक्स में छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं. कार लोन पर किसी तरह की टैक्स रिबेट नहीं मिलता है. इसका कारण यह है कि इसे एक लग्जरी आइटम माना जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका कार लोन आपको इनकम टैक्स में छूट दिलवा सकता है. इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो अगर आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों के लिए हो रहा है तो आप कार लोन के सालाना ब्याज के बराबर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
इसके अलावा अगर आपने पर्सनल लोन लेकर कार खरीदी है और आप कार का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करते हैं, तो भी उस पर टैक्स में छूट का क्लेम कर सकते हैं. आप कार लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
इसके लिए जरूरी है कि आपकी कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में होना चाहिए. अगर कार बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो टैक्स छूट मिलेगी. इसके अलावा अगर कार का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट बिजनेस में किया जा रहा है तो पूरे ब्याज पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.
अगर आप लोन पर कार लेकर किराये पर चलाते हैं या ट्रेवल एजेंसी में इस्तेमाल करते हैं या कारोबार के काम से खुद चलाते हैं तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो भी कार लोन पर सालाना दिए जाने वाले ब्याज के बराबर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
दिए गए ब्याज की रकम को आईटीआर भरते समय कारोबार की लागत के तौर पर दिखाना होगा. कार की कीमत में हर साल आने वाली कमी पर भी छूट का लाभ ले सकते हैं.
अगर किसी कारोबार या प्रोफेशन से आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये है और 70 हजार रुपये कार लोन का ब्याज देते हैं तो आयकर की गणना 9.30 लाख पर होगी. इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट शामिल नहीं है.
इन बातों का जरूर रखें ध्यान
- करदाता इनकम टैक्स को बिल्कुल सही जानकारी दे. अगर कार का इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों में नहीं किया जा रहा है तो टैक्स छूट का दावा खारिज हो जाएगा.
- टैक्स छूट का दावा करने के लिए बैंक से ब्याज का प्रमाणपत्र जरूर लें. यह प्रमाणपत्र छूट का दावा करते समय पेश करना होगा.
- जो व्यक्ति टैक्स छूट का दावा कर रहा है कार उसके ही नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए.
- यह भी ध्यान रखें कि दावे के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी कार के कारोबार में इस्तेमाल होने का सूबत मांग सकते हैं. प्रूफ नहीं दे पाने की स्थिति में आपके दावे को झूठा मान लिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
पर्सनल लोन की स्थिति में
- पर्सनल लोन लेकर खरीदी है तो आप ब्याज पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं लेकिन टैक्स में छूट उस साल क्लेम कर सकेंगे, जब कार बेचेंगे.
- कार की बिक्री से होने वाले फायदे में ब्याज को कैपिटल गेन में से घटा दिया जाएगा. इससे आपकी टैक्स देनदारी घट जाएगी.
- ध्यान रहे कि इस कार का इस्तेमाल भी कारोबारी गतिविधियों में ही होना चाहिए.
- आयकर विभाग बिजनेस से कमाई वाले करदाताओं के मामले में कार के लोन पर चुकाए गए ब्याज को कारोबार की लागत मानकर टैक्स छूट देता है.
इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को मिलेगी छूट
- अपने पहले ही बजट में मोदी सरकार 2.0 ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा कर चुकी है. यह छूट आयकर अधिनियम की धारा-80ईईबी के तहत मिलती है.
- कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाएगी. यह छूट इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लिए गए लोन के ब्याज पर दी जाएगी.
- इसका मतलब यह है कि अगर आपने कार लोन पर पूरे साल में 1.5 लाख रुपये तक का ब्याज चुकाया है तो इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.