नई दिल्ली। कोरोना वायरस को हराने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को टिप्पणी दी कि जब कई आवासीय सोसाइटियों में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है तो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और बिस्तर से उठ नहीं सकने वाले लोगों को घर जाकर टीका क्यों नहीं लगाया जा सकता ?
केंद्रों पर जाना बेहद मुश्किल
अदालत के द्वारा यह बात तब कही गई जब वकील ध्रुव कपाड़िया और कुणाल तिवारी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई जिसमें अनुरोध किया गया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, बिस्तर और व्हीलचेयर से जो उठ नहीं सकते उन लोगों के घर-घर जाकर उन्हें टीका लगाया जाए याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर और टीकाकरण केंद्रों पर जाना बेहद मुश्किल है।
सोसाइटियां का अस्पतालों के साथ गठजोड़
बता दें मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने जानकारी दी कि कई आवासीय सोसाइटियां निजी अस्पतालों के साथ गठजोड़ कर रही है जिसके चलते सोसाइटी परिसर में ही टीकाकरण किया जा रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश दत्ता द्वारा कहा गया कि ,‘यदि ऐसा किया जा रहा है तो आप (सरकार और अन्य प्राधिकारी) एक कदम आगे बढ़कर ऐसे लोगों के घर जा सकते हैं।’