सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर सर्वेक्षण का इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
पीठ के समक्ष मस्जिद पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अदालत ने पहले कहा था कि मामले में सुनवाई की जरूरत है। इस मामले में हमसे लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा गया था। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अब हाईकोर्ट कुछ आवेदनों पर विचार कर रहा है, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।”