छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीवीआर सिनेमा को एक शख्स को टिकट के साथ जबरदस्ती पॉपकॉर्न बेचना भारी पड़ गया। इसके लिए वहां की उपभोक्ता फोरम ने कड़ा जुर्माना ठोका है। रामा मैग्नेटो मॉल में संचालित पीवीआर पर जिला उपभोक्ता फोरम ने 4 साल पुराने एक मामले में जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने साथ ही जुर्माने की राशि 45 दिन के अंदर जमा करने को कहा है।
यह मामला 18 जनवरी 2019 का है, जब दो मित्र पीवीआर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर जब वो टिकट खरीदने लगे तो उन्हें टिकट के साथ जबरदस्ती पॉपकॉर्न लेने के लिए कहा गया। इसे परिवादी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सिर्फ टिकट चाहिए, लेकिन परिवादी को बाध्य करते हुए पीवीआर ने टिकट के साथ काम्बो पैक देने की बात कही और कहा कि एक टिकट पर 100 रूपए के पॉपकॉर्न लेना जरूरी हैं, नहीं तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी।