नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सोमवार की सुनवाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। विशेष सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया है।
2002 में की रंजीत सिंह की हत्या
रंजीत सिंह की साल 2002 में 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच सीबीआई ने की और पूरा मामला सीबीआई की स्पेशल अदालत में ही चला घटना के 19 साल बीत जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की पूरी बहस 12 अगस्त को पूरी कर ली गई थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर ,2002 को इस मामले में एफआएआर दर्ज की थी।
पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 12 अक्टूबर को गुरमीत राम रहीम को मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि, राम रहीम पहले से ही एक पत्रकार के बलात्कार और हत्या के मामले में अपनी सजा काट रहे हैं। रणजीत सिंह डेरा की प्रबंध समिति के सदस्य थे. 2002 में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए डेरा प्रमुख को दोषी ठहराया गया था।