मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट ने अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2019 के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। यह मामला मुरादाबाद के हैबिटेट मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह से जुड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी (एसपी) सांसद एसटी हसन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। आजम खान के लिए आयोजित सम्मान समारोह में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि सम्मान समारोह में मंच से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला जयाप्रदा के पीआरओ मुस्तफा हुसैन ने कटघर थाने में दर्ज कराया। इस मामले में जया प्रदा को गवाही के लिए कई बार बुलाया गया था, और उन्हें जमानती वारंट जारी किए गए थे। आज, उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण उसके खिलाफ मुरादाबाद अदालत में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में 6 आरोपी हैं जिनमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम, एसटी हसन, हजार खान और आरिफ हसन शामिल हैं।