71 में से 39 महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन
नई दिल्ली। काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद शुक्रवार को भारतीय सेना की महिलाओं को बड़ी जीत मिली है। पुरूष प्रधान समाज से आने वाली सैन्य महिला अधिकारियों को अब सर्वोच्च अदालत ने स्थायी कमीशन देने का आदेश दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार 71 में से योग्य 39 महिला सैन्य अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर स्थायी कमीशन दे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को यह बताने का भी आदेश दिया है कि किन वजहों से बाकी अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार कर दिया गया था।
क्या होता है स्थायी कमीशन
सेना में स्थायी कमीशन का मतलब होता है कि कोई अधिकारी सेवानिवृत्त होने तक सेना में काम कर सकता है। बाद में वह पेंशन का भी अधिकारी होगा। अब महिला अधिकारी भी सेवानिवृत्ति तक सेना में काम कर सकती हैं।
हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने दी थी चुनौती
महिला अफ़सरों को स्थायी कमीशन देने के 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 14 साल पूरे करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।