गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 में 2 महीने पहले डीएम अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर खाली कराई गई थी जमीन
लखनऊ। विकास प्राधिकरण की 90 एकड़ जमीन पर प्राधिकरण के द्वारा व्यवसायिक भूखंड विकसित कर बेचने का रास्ता साफ हो चुका है। बता दें कि प्राधिकरण की 90 एकड़ जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे आदेश था। लेकिन, हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश खत्म करने के बाद एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने एलडीए सचिव और मुख्य नगर नियोजक से पूरी रिपोर्ट मांगी है।
दो बिल्डरों का था कब्ज़ा
बता दें कि लगभग 15 हज़ार 100 करोड़ की कीमत वाली इस जमीन पर दो निजी बिल्डरों का कब्जा था और इस पर बाउंड्री भी बना ली गई थी। लेकिन, दो महीने पहले एलडीए वीसी के आदेश के बाद जमीन को खाली कराया गया था और अब इस पर व्यवसायिक भूखंड विकसित कर एलडीए राजस्व अर्जित करने को तैयार है।
यह था पूरा मामला
इस भूमि के पूर्व मालिक रहे मंजू सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने एलडीए के कब्जे पर स्थगन आदेश दे रखा था। जिससे एलडीए की नियोजन कर भूखंड काटने की योजना फ़स गयी थी। लेकिन, 30 दिसंबर 2020 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए नए सिरे से एडीएम स्तर से संयुक्त पैमाइश कराई गई थी और एलडीए को भूमि पर कब्जा मिल गया था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक याची मंजू सिंह ने भी शपथ पत्र दे रखा है कि वो जमीनों के इस सीमांकन से संतुष्ट है साथ ही साथ मंजू सिंह के अधिवक्ता को भी सीमांकन से कोई दिक्कत नहीं है।