अदालत ने 5 स्टार होटल में एक मॉडल से दुष्कर्म के मामले में मुम्बई के व्यवसायी के पुत्र 28 वर्षीय आरोपी वरुण हिरेमठ के जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी के साथ पीड़िता के पहले सम्बन्धों के आधार पर दुष्कर्म के मामले में कोई राहत नही दी जा सकती।
बिना सहमति के यौन सम्बन्ध दुष्कर्म
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खनगवाल ने 12 मार्च को यह फैसला सुनाया कि किसी भी महिला की बिना सहमति के यौन सम्बन्ध दुष्कर्म ही माना जाएगा। महिला ने अदालत को बयान में यही कहा है कि उसके साथ बिना सहमति से जबरन सम्बन्ध बनाए गए है। महिला के बयानो को देखते हुए कोर्ट उसके बयानों को ही मानेगी न कि इस बात को कि उनके बीच पहले भी संबंध रहे हैं।
पहले से ही दोनो सम्बन्ध में रहे
कोर्ट ने यह भी कहा कि, इसमें बचाव पक्ष ने भी व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम चैट को पेश किया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विशेष रुप से अस्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन उनका तर्क मानने योग्य नहीं है कि उनके मुवक्किल और पीड़िता के बीच अफेयर चल रहा था और वो दोनो यौन सम्बन्ध की बातों में लिप्त हो रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि, अगर पहले से ही दोनो सम्बन्ध में रहे हैं तो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दुष्कर्म के मामले में इसे नही माना जाएगा।
5 स्टार होटल में दुष्कर्म
उन्होंने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयानों में साफ तौर पर कहा है कि उसके साथ आरोपी ने 20 फरवरी को चाणक्यपुरी के एक 5 स्टार होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिस पर कोर्ट ने कहा कि बिना महिला कि इजाजत के सम्बन्ध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। फिर चाहे उनके बीच पहले सम्बंध रहे हो। इस मामले में चाणक्यपुरी थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376, 342, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।
बचाव पक्ष ने पेश की दलीलें
बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश की और कहा हमारे मुवक्किल को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जबकि पीड़िता ने कहा कि उसने जबरन सम्बन्ध बनाने की कोशिश की थी। जब भागने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे चोट भी पहुंचाई। जांच अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच करना आवश्यक है।