
लखीमपुर खीरी, 01 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण अवधि में डीईओ, ईआरओ और एईआरओ के पद किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं रहेंगे। साथ ही, इस अवधि में इन अधिकारियों का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
जिले के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम की स्थिति अवश्य जांच लें। मतदाता https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं।
जारी संशोधित समय-सारिणी के अनुसार—
गणना अवधि 11 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। मतदान केंद्रों का सम्भाजन और पुनर्व्यवस्था भी 11 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। कंट्रोल टेबल को अपडेट करने तथा ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।
दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। नोटिस फेज, सुनवाई, वेरिफिकेशन, ईआरओ द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म पर निर्णय और दावे-आपत्तियों का निस्तारण 16 दिसंबर 2025 से 07 फरवरी 2026 तक एक साथ संचालित होगा। इलेक्टोरल रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति 10 फरवरी 2026 तक प्राप्त की जाएगी।
निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को प्रस्तावित है। आयोग का यह निर्देश आगामी निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।