अमर भारती : कोरोना के बढ़ते संकट को रोकने के लिए पूरे देश में देश व्यापी लॉकडाउन जारी है। योगी सरकार के मंदी के इस दौर को मद्दे नजर रखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस न बढ़ाने का आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर सरकार से इस संबंध में 18 जून तक जवाब मांगा है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राइवेट स्कूलों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए। याचिका में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस न बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि याचिका में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है है और ऐसे मामलेां में महाधिवक्ता को नोटिस करना अनिवार्य है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर दी और साथ ही राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा तलब कर लिया है।