#रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर ड्रग्स (Drug case) मुहैया करवाने, ड्रग्स के लिए पैसे देने, सुशांत (Sushant singh rajput) के साथ पेडलर्स संग सीधे संबंध रखने, शौविक, सैमुअल, दीपेश को ड्रग्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के आरोप है।
सभी आरोपियों की जमानत में उनके वकील की दी गई दलील नहीं चली। NCB की दलील को कोर्ट ने स्वीकार किया और सभी की जमानत याचिकाएं खारिज (Rhea Chakraborty bail reject) कर दीं।
मुंबई. ड्रग चैट मामले में रिया चक्रवर्ती समेत सभी छह लोगों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए अभी उन्हें भायखला जेल में ही रहना होगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा, अब्दुल बासित के नाम शामिल हैं।
रिया पर ड्रग्स मुहैया करवाने, ड्रग्स के लिए पैसे देने, सुशांत के साथ पेडलर्स संग सीधे संबंध रखने, शौविक, सैमुअल, दीपेश को ड्रग्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के आरोप है। सभी आरोपियों की जमानत में उनके वकील की दी गई दलील नहीं चली।
वकील ने बताया रिया की जान को खतरा
रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि बुधवार को रिया की जमानत कोर्ट में दायर की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिया की जान को खतरा है। कोर्ट ने उनकी यह दलील भी नहीं मानी।
सभी छह जमानत याचिकाएं कोर्ट ने कीं खारिज
सतीश मानशिंदे ने बताया कि कोर्ट में छह जमानत याचिकाएं दायर की गईं थीं। कोर्ट ने सभी रिजेक्ट कर दीं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोर्ट का डीटेल ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए जमानत खारिज करने का वास्तविक कारण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ बिदुं ऐसे हैं जिनके आधार पर रिया और अन्य की जमानत खारिज की गई है।
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बड़े ड्रग्स सिंडीकेट की आशंका
कोर्ट में एनसीबी की तरफ से कह गया कि रिया चक्रवर्ती और अन्य का ड्रग कनेक्शन मामला बड़ा हो सकता है।
एनसीबी को लगता है कि यह बड़े ड्रग्स का सिंडीकेट हो सकता है। इस ऐंगल से जांच चल रही है, इसलिए अभी रिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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एनसीबी ने कहा सेक्शन 29 ए लगना बाकी
वहीं एनसीबी ने कोर्ट से यह भी कहा कि अभी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती और अन्य पर सेक्शन 29 ए लगाना बाकी है। जांच भी चल रही है कोर्ट के जमानत खारिज करने के पीछे यह भी कारण माना जा रहा है।
फिलहाल रिया के वकील और उनके पिता ने कहा है कि वे लोग डिटेल ऑर्डर पढ़ने के बाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे।