लानी होगी कोरोना की नेगटिव रिपोर्ट, महाराष्ट्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

मुंबई. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से जो लोग विमान और रोड के जरिए महाराष्ट्र आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन्स जारी की है.

गाइडलान्स के मुताबिक घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी.

उनकी रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी. रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए. अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा. उसके बाद अपने घर जा पाएंगे.

इसके अलावा  जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके.  टेस्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार इलाज होगा.

ट्रेन से आने वालों के लिए नियम

दिल्ली एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अगर वो महाराष्ट्र में प्रवेश करना चाहते हैं. महाराष्ट्र में घुसने से ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे पहले सैंपल लिया होना चाहिए.

जिनके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं होगी उनका उस स्टेशन पर लक्षण और बुखार की जांच की जाएगी, जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें जाने दिया जाएगा.

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वहीं जिनमें लक्षण होंगे उन्हें अलग करके एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने दिया जाएगा.

वहीं  जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.

रोड के जरिए महाराष्ट्र में आने वालों को लेकर नियम

सीमावर्ती जिलों में दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों का राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी.

जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें गंतव्य तक जाने दिया जाएगा. जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा.

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जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा. नेगेटिव आने पर आगे जाने दिया जाएगा. वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर इलाज कराना होगा.