अमर भारती : दिल्ली हाईकोर्ट ने 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले उन छात्रों को बड़ी राहत दी है जो कि दो बार फेल होने के बाद सरकारी स्कूल से निकाल दिए गए हैं। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 9 से 12 कक्षा में दो बार फेल होने वाले छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जाएगा।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिसंबर में होने वाली सुनवाई से पहले सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करेगा और इस सुनवाई में दिल्ली सरकार को यह बताना होगा कि किया बुनियाद पर सर्कुलर सरकार की तरफ से जारी किया गया और इस सर्कुलर के जारी होने के बाद कितने हजार बच्चों को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी स्कूलों से बेदखल किया गया है।
दिल्ली सरकार ने 27 अगस्त 2018 को आदेश जारी किया था जिसमें कि दो बार फेल बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही विवेक बिहार के 2 बच्चों ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इन दोनों बच्चों को दो बार फेल होने के बाद सरकारी स्कूल से निकाल दिया गया था।
कोर्ट ने न सिर्फ सर्कुलर पर रोक लगाई है बल्कि इन दोनों बच्चों को तुरंत प्रभाव से स्कूल में वापिस लेने का भी निर्देश दिया है, इस सर्कुलर पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद बाकी के उन बच्चों के लिए भी उम्मीद की नई किरण जागी है जिन्हें दो बार फेल होने के बाद सरकारी स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।