पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई. हालांकि, एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी.
जानकारी के मुताबिक, अंतिम मामले में ज़मानत एक महीने बाद मिलेगी. सभी मामलों में ज़मानत इस आधार पर मिल रही है कि लालू यादव ने सजा का पचास प्रतिशत जेल में गुज़ारा है.
चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. इसके साथ ही लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को बड़ी राहत मिली है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है. हालांकि, दुमका कोषागार मामला लंबित होने की वजह से उन्हें जेल में रहना होगा.
लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है. 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. दुमका केस में सुनवाई के बाद ही लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल सकते हैं.
9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है. उस दिन दुमका केस में भी लालू प्रसाद आधी सजा पूरी कर लेंगे. लालू प्रसाद की जमानत का सीबीआई के वकील ने विरोध किया था. लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है.
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2020) की तैयारियों के बीच लालू यादव का जेल में रहना आरजेडी के लिए झटका माना जा रहा है.
राज्य में पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को होगा. ऐसे में पार्टी को लालू की कमी खल सकती है. लालू प्रसाद यादव पहली बार विधान सभा चुनावों में प्रचार नहीं करेंगे