नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर के समय दवा के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में दोषी पाए गंभीर फाउंडेशन को कोर्ट से राहत मिली उनकी फाउंडेशन ने उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए पुकार लगाई थी।
दवाओं की जमाखोरी का लगा था आरोप
दिल्ली के ड्रग्स कन्ट्रोलर ने गौतम गंभीर तथा उनके फाउंडेसन पर दवाओ और ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप लगाया ओर रोहिणी कोर्ट में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया था । इस मामले में वहां भी सुवाई चल रही थी । जून में दिल्ली ड्रग्स कंट्रोलर ने हाई कोर्ट में अपने द्वारा रिपोर्ट दाखिल करते हुए गौतम गंभीर फाउंडेसन को ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अपराधी पाया था । लेकिन कोर्ट में गौतम गंभीर फाउंडेशन की और से पेस हुए सीनियर एडवोकेट आत्माराम एनएस नडकर्णी, एडवोकेट जय अनंत देहदरई और एडवोकेट सिद्धार्थ अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उनका फाउंडेशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दोषी नहीं हो सकता क्योंकि दवाएं बिल्कुल फ्री में और डॉक्टरों की देखरेख में वितरण की गई थी ।