राजस्थान के आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

कोविड निगेटिव रिपोर्ट आने वालों को 15 दिन क्वारंटाइन रहना होगा

जयपुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। नाइट कर्फ्यू आज 22 मार्च से शुरू होगा, जो कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा, सभी शहरों में भी रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 

70 दिन का टूट गया रिकार्ड

बीते शनिवार को 70 दिन का रिकॉर्ड टूटा जिसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में फिर से सख्ती करने का फैसला किया गया। 

72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य 
25 मार्च से दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वे यात्री जो निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारेंटाइन रहना होगा। 

मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू होगी
संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में फिर से मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।

प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद 
प्रदेश में प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50% से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। स्कूल आने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग और रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे स्कूलों में आ सकेंगे।

शादी में 200, ओर अंतिम संस्कार में 20 , लोग होंगे शामिल
शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी।

किंन्हे मिलेगी नाईट कर्फ्यू में छूट
नाईट कर्फ्यू उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है। जहां नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।

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