नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में आपको ड्राइविंग, लाइसेंस वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी साथ रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी । क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसे दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित ऐप का इस्तेमाल कर डिजिटल रूप से स्टोर किया गया हो। इन ऐप में वाहन के दस्तावेज सुरक्षित किए गए हैं तो वह मान्य होंगे।
अब साथ में ओरिजिनल कॉपी रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत
अक्सर जल्दी बाजी में लोग जरूरी दस्तावेजों को साथ ले जाना भूल जाते हैं जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में यदि आपके फोन में डिजिलॉकर या एम-परिवहन जैसे एप है। जिसमें आपकी वाहन की दस्तावेज स्टोर है तो कोई भी पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन की आरसी की ओरिजिनल कॉपी दिखाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने दी जानकारी
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल एप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं। ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। सरकार द्वारा जारी नोटिस में यह भी कहा गया है, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है।
डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप में स्टोर किए गए दस्तावेज ही होंगे मान्य
डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप जैसे सरकार द्वारा अनुमोदित एप में दस्तावेजों को स्टोर करना सुरक्षित होता है। लेकिन उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी अन्य एप का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, तो वे ओरिजिनल के रूप में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको वाहन के कागजात की फिजिकल ओरिजिनल फिजिकल कॉपी दिखानी पड़ेगी और ऐसा ना करने पर आपका चालान भी कर सकता है।