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30 अगस्त तक नोएडा में धारा 144 की गई लागू- Amar Bharti Media Group उत्तर प्रदेश

30 अगस्त तक नोएडा में धारा 144 की गई लागू

नई दिल्ली। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है वही दूसरी ओर त्योहारों का सीजन जल्द ही आने वाला है। कोरोना
संक्रमण फैले न इसी को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

गौतमबुद्ध नगर जिले में नियम लागू

अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे के द्वारा बताया गया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में यह नियम लागू किया गया है।

कंटेनमेंट जोन सख्त नियम होंगे लागू

उन्होंने आगे बताया कि कंटेनमेंट जोन में जितने भी इलाके आते हैं, उनमें चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रोक रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं अनुमति के बिना नहीं होगी। शादी समारोह में 50 व्यक्तियों से ज्यादा लोग उपस्थित नही होंगे। मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलानी होगी।

50 से अधिक नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु

उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैट्री वाले ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार लोग नही बैठ सकते है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।

सख्त कार्रवाई की जाएगी

मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य नहीं खोले जाएंगे। बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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