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पालघर लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस के आरोप-पत्र का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट- Amar Bharti Media Group राष्ट्रीय

पालघर लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस के आरोप-पत्र का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ द्वारा दो साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र पुलिस के आरोप पत्र का परीक्षण करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कथित पालघर लिंचिंग मामले में दाखिल आरोप-पत्र अदालत के सामने रखने को कहा है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि इस मामले में पुलिस अफसरों की भूमिका पर क्या जांच हुई है और उन पर क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि लिंचिंग (हिंसक भीड़ द्वारा पिटाई) की घटना को महीनों बीत चुके हैं।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से जांच के विवरण मांगने के साथ ही जांच रिपोर्ट और आरोप पत्र भी मांगा।

जूना अखाड़ा के साधुओं और पालघर लिंचिंग में कथित तौर पर पीट-पीटकर मार दिए गए साधुओं के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार या पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि पुलिस इस मामले की सही प्रकार से जांच कर रही है, क्योंकि उन्हें इसमें अपनी भागीदारी पर संदेह है।

मामले में मुख्य याचिकाकर्ता होने का दावा करने वाले अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने पीठ के समक्ष दलील दी कि महाराष्ट्र साधुओं की भूमि है, लेकिन उन्हें पुलिस ने खुद ही भीड़ के हवाले कर दिया।

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न्यायमूर्ति भूषण ने महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई जांच में हुई प्रगति के बारे में पूछा। वहीं झा ने कहा कि राज्य सरकार को आरोप पत्र के प्रासंगिक अंश दाखिल करने होंगे और अब तक की जांच की प्रगति पर एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सभी आरोप पत्रों को रिकॉर्ड पर आने दें और अदालत को तय करने दें कि क्या प्रासंगिक है और क्या नहीं।

शीर्ष अदालत ने मामले को तीन सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून को पालघर में साधुओं की लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था।

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इसके साथ ही न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति छवी. रामसुब्रह्मण्यम की एक पीठ ने इस मामले में दायर की गई एक अलग याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है, ताकि सबूत नष्ट न हो सके। उल्लेखनीय है कि इस घटना में मारे गए तीनों व्यक्ति कोविड-19 महामारी के दौरान लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच मुंबई में कांदिवली से कार से गुजरात के सूरत जा रहे थे, जहां उन्हें एक अंतिम संस्कार में शामिल होना था।

इनकी गाड़ी गढ़चिंचली गांव में 16 अप्रैल की रात में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने रोक ली और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों साधुओं सहित तीनों व्यक्ति मारे गए। मारे गए व्यक्तियों में 70 वर्षीय महाराज कल्पवृक्षगिरि, 35 वर्षीय सुशील गिरि महाराज और 30 वर्षीय ड्राइवर नीलेश तेलगड़े शामिल थे।