ममता के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष ने किया एलान

mamata banerjee gets setback from calcutta high court says immediate  release to suvendu adhikari aide - शुभेंदु अधिकारी के करीबी पर HC का ममता  सरकार को आदेश, तुरंत करो रिहा, इजाजत के

नई दिल्ली। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी आगामी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी को अभी अपना उम्मीदवार तय करना है। घोष ने कहा कि ,“कोई और भबनीपुर से चुनाव लड़ेगा। सुवेंदु अधिकारी उसे पहले ही हरा चुके हैं। एक व्यक्ति उसे कई बार क्यों हराएगा? इस बार यह काम कोई और करेगा।” घोष ने कहा कि उनकी पार्टी भवानीपुर में उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का विकल्प तलाश रही है।

कोर्ट से मिली राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2018 सिक्योरटी स्टाफ की गोली लगने के मामले सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उनके वकीलों का कहना है कि तीन मामलों में से एक में कोर्ट ने सुवेंदु को राहत दी है। दरअसल सिक्योरटी स्टाफ के मौत के मामले में सुवेंदु के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सीबीआई को इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीबीआई के जांच पर बुलाने पर सुवेंदु पेशी के हाजिर नहीं थे। जिस वजह से उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

30 सितंबर को होंगे उपचुनाव

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का एलान कर दिया है। समसेरगंज, जंगीपुर और भवानीपुर विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बता दें कि विधानसभा चुनावों में सुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट हारने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी।

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