नई दिल्ली। पोर्नोग्राफी के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस के बाद अह सेबी ने राज कुंद्रा पर एक्शन लिया है। कंपनी पर 45 दिन का वक्त प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जानकारी देने में देरी का आरोप है। आरोप है कि 2.57 करोड़ रु के शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 2015 में 10 लाख रु से अधिक मूल्य था। ऐसे में डिस्क्लोजर और नियमों के तहत ट्रांजैक्शन के 2 ट्रेडिंग दिन में बताना जरूरी था। लेकिन कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए सेबी ने अब एक्शन लेते हुए 3 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
कोर्ट ने की जमानत याचिका रद्द
पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें एक एप के जरिए प्रकाशित करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है।
51 आपत्तिजनक वीडियो मिलने का दावा
पुलिस ने दावा किया कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनायी जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपये से अधिक की कमायी की। पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया।