सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को किया मंजूर

अमर भारती : दिल्ली सरकार के स्नातक कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अदालत की रजामंदी के बाद अब दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से ही इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में स्नातक कर्मचारियों को 19,572 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन नहीं दे सकते।

बता दें कि इससे पहले साल 2017 में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले का अलग-अलग हितधारकों ने अपनी तरफ से विरोध जाहिर किया था। वे इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने बीते 4 सितंबर 2018 को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया है। अदालत ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने के अंदर ही पूरा करने को रहा है।

दिल्ली सरकार अब अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 14,842 रुपये प्रति माह, अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये प्रति माह और कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये प्रति माह करने की अधिसूचना जारी करने की दिशा में काम कर रही है।