देश भर में निजी एफएम चैनलों, जिनकी संख्या कई भारतीय भाषाओं में 380 से भी अधिक है और जिनकी मौजूदगी देश के अधिकतर राज्यों में है, की बढ़ती लोकप्रियता केंद्र सरकार द्वारा लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म रही है, ताकि देश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभ उठाने में काफी मदद मिल सके।
इस संदर्भ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले विज्ञापनों की नई दरों को मंजूरी दे दी है, जो इसके द्वारा गठित दर संरचना समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। यह निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए एक निष्पक्ष और सतत मूल्य निर्धारण ढांचा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर या उपलब्धि है।
सितंबर, 2023 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से लेकर मार्च 2023 तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए बेस रेट में की गई 43 प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल है। इस बढ़ोतरी के साथ ही एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल बेस रेट 52 रुपये से बढ़कर 74 रुपये प्रति दस सेकेंड हो जाएगा। इस समायोजन का उद्देश्य वर्तमान बाजार दरों के साथ समानता बनाए रखना है। सकल बेस रेट में वृद्धि से देश भर में मौजूदा समय में चालू या कार्यरत 400 से भी अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी लाभान्वित होंगे।बेस रेट को बढ़ाने के साथ-साथ मंत्रालय ने शहरवार दरों की गणना के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को जारी रखने का भी निर्णय लिया है।
मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में शहर की आबादी और श्रोताओं की कुल संख्या से जुड़े डेटा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है जो वर्ष 2019 के इंडिया रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) से लिया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर बढ़े हुए बेस रेट से लगभग सभी निजी एफएम रेडियो स्टेशन नई अनुशंसित दरों से लाभान्वित होंगे जो काफी हद तक उनके श्रोताओं की कुल संख्या पर निर्भर करेंगी और जो एफएम स्टेशनों और सीबीसी के ग्राहकों दोनों के लिए ही उचित मूल्य प्रदान करेंगी।
इस फॉर्मूले के आधार पर 106 स्टेशनों के लिए दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी, 81 स्टेशनों के लिए दरों में 50 से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, और 65 स्टेशनों के लिए दरों में 50 प्रतिशत से कम वृद्धि होगी, जिनके लिए श्रोताओं की कुल संख्या उपलब्ध है।निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए दर संरचना समिति का गठन पिछले साल मंत्रालय द्वारा नई दरों का आकलन और सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिन्हें आखिरी बार वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था। इस समिति ने एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं से इस बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के अलावा उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद ही अपनी सिफारिशें पेश कीं। एमएस/एएम/आरपी/आरआरएस/डीए