नई दिल्ली। आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुताबिक अब से आपके आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अनिवार्य नहीं है। अब से यह बस आपके विशिष्ट पहचान का ही एक माध्यम होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2018 में आधार कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया था जिसमें लोगों कि निजता की बात की गई। वर्तमान में उसी आधार कार्ड में रिश्तेदारों की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने में किया गया इसकी जानकारी यूआईडीएआई तरफ से अभी तक नहीं मिली है।
अब आधार कार्ड बनवाना होगा और सरल
कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी के मुताबिक आधार कार्ड में पिता, पुत्र, पुत्री( वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ) की जगह अब से केयर आफ लिखा आएगा। इतना ही नहीं केयर आफ में बिना किसी का नाम दिये यानी सिर्फ अपने नाम और पता से भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं।