
नई दिल्ली।उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए, सजा के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने तक जेल से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, रिहाई के साथ अदालत ने कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं, ताकि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे।
अदालत के निर्देशानुसार—
कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
उन्हें दिल्ली में ही निवास करना होगा।
कुलदीप सिंह सेंगर को अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में दी गई राहत तत्काल निरस्त की जा सकती है।