
रिपोर्ट –बोबी ठाकुर
कासगंज। आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के मतदान दिवस 23 अक्टूबर 2026 को जनपद कासगंज में शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले की सभी संबंधित दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के 24 सितंबर 2026 के पत्र तथा उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग, लखनऊ के 9 अक्टूबर 2026 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने 23 अक्टूबर 2026 को जनपद कासगंज की सभी देशी शराब की दुकानों, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप तथा भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों से मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया है।
डीएम प्रणय सिंह ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अनुज्ञापियों को आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। मतदान दिवस पर निर्धारित सभी दुकानों से शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।