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PM केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नए राष्ट्रीय आपदा राहत योजना की आवश्यकता नहीं
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फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता
नई दिल्ली. पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund ) को NDRF (National Disaster Relief Fund) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (National disaster managemen) के लिए पीएम केयर्स फंड के उपयोग को लेकर अपने आदेश में SC ने कहा है कि, फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में जमा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड है, इसलिए इसकी राशि को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।
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कोर्ट के फैसले के मुताबिक, नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग करने की जरूरत नहीं है।
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दरअसल याचिकाकर्ता एनजीओ, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने दावा किया था कि, पीएम केयर्स फंड डीएम एक्ट के तहत कानूनी आदेश का उल्लंघन कर बनाया गया।
याचिका में कहा गया था, डीएम एक्ट के मुताबिक आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया कोई भी दान एनडीआरएफ को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।