कोर्ट ने सभासद द्वारा अवैध निर्माण पर थाने से मांगी रिपोर्ट   

#न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ ने मेट्रो अस्पताल, कंचना बिहारी मार्ग, लखनऊ के निकट अवैध कब्जा कर 05 मंजिला अवैध भवन का निर्माण के संबंध में गुडंबा निवासी लक्ष्मीकान्त सिंह द्वारा एफआईआर हेतु दायर प्रार्थनापत्र पर थाना गुडंबा से आख्या मांगी है.  

 

श्री सिंह की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय सभासद रामू पाल पर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा निर्माण नहीं किये जाने के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अवैध ढंग से 05 मंजिला भवन बनाये जाने के आरोप हैं.

इस 5 साल के बच्चे ने यूपी की सुशासन की पोल खोल दी

-ये भी पढ़ें

 

एफआईआर दर्ज करने के आदेश

उन्होंने कहा कि एलडीए ने अक्टूबर 2018 में चल रहे निर्माण को रोक कर भवन सील कर उसे गुडंबा पुलिस के हवाले कर दिया था. 27 अक्टूबर 2018 को एलडीए ने गुडंबा पुलिस को प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए.

 

पुलिस द्वारा इन सभी निर्देशों की पूर्ण अवहेलना की गयी जिसके कारण रामू पाल द्वारा दुबारा उस सील किये गए भूखंड पर अवैध कब्ज़ा कर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया.

 

कोर्ट ने थानाध्यक्ष गुडंबा को 31 जुलाई 2020 तक इस संबंध में अपनी आख्या देने हेतु आदेशित किया है.

Dr Nutan Thakur