दिल्ली-एनसीआर 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर के प्रयोग होने पर लगी रोक

विनीत प्रताप सिंहनई दिल्ली। देश भर में जहां कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में स्मॉग का दौर भी लगभग शुरू हो रहा है। जैसे जैसे मौसम ठण्‍डा होता जाएगा यह परेशानी और बढ़ती चली जाएगी, हाल ही के दिनों में दिल्ली की एयर क्वालिटी बिगड़ने के संकेत लगातार सामने आ रहे हैं।

ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने डीजल जनरेटर सेट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, दिल्ली में 15 अक्टूबर से जीआरएपी यानी ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होगा।

जिसके चलते 15 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले सभी डीज़ल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त ”प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण” ने गुरुवार को कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान के तहत 15 अक्टूबर से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कड़े कदम उठाए जाएंगे।

पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा कि सभी विनिर्माण और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के अलावा अन्य ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे आपात कदम ना उठाने पड़ें इसका पूर्ण प्रयास करें क्योंकि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं है।

प्राधिकरण ने दिल्ली, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की सीमा में आवश्यक और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य में डीजल जेनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित करें।