इस मामले पर दिल्ली पुलिस को लगी कोर्ट की फटकार

अमर भारती : दिल्ली के कश्मीरी गेट रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की घटिया क्वालिटी पर नई दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने पुलिस से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने वर्ष 2019 में इस रोड पर हुई दुर्घटनाओं के बारे में पूछा कि सीसीटीवी की वजह से कितनी सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियम उल्लंघन को मॉनिटर किया गया।

दरअसल सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि कश्मीरी गेट रोड पर लगे 74 सीसीटीवी कैमरे पहले से पुराने हैं और उनकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट में डीसीपी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने डीसीपी से मांग की कि नवीनतम तकनीकी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

बता दें कि इसके बाद न्यायाधीश ने डीसीपी से जवाब मांगा कि उन्होंने डीसीपी मोनिका भारद्वाज के सीसीटीवी के संबंध में दिए गए निवेदन पर क्या किया है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी, 2020 को करेगी। इसके अलावा अदालत ने नॉर्थ दिल्ली डीसीपी से पूछा कि 2019 में अब तक कश्मीरी गेट थानाक्षेत्र में ऐसी कितनी सड़क दुर्घटनाओं के मामले पुलिस के पास है, जो सीसीटीवी कैमरों की पकड़ में नहीं आए है।

इससे पहले कोर्ट ने जुलाई में नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी से कश्मीरी गेट रोड पर स्थित हनुमान ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कश्मीरी गेट रोड पर सड़क दुर्घटना में पिछले साल 35 वर्षीय शख्स की मौत के मुकदमे कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच जारी है और हादसे को अंजाम देने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है तो पुलिस किस आधार पर केस को बंद करना चाहती है।