मराठा आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला

अमर भारती : मराठों को 10 फीसदी आरक्षण देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 जून को मराठा समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए राज्य सरकार के फैसले को लागू कर दिया था।

लेकिन अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मराठा आरक्षण का यह मामला कफी समय से चल रहा है और अब लगता है कि राज्य सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले रही है।

इससे पहले भी मराठा एसईबीसी को प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अध्यादेश निकाला था, जिसे नागपुर हाई कोर्ट में डॉ. समीर देशमुख और अन्य ने चुनौती दी थी। ये याचिका नागपुर हाईकोर्ट ने तकनीकी कारणों से खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में मराठा छात्रों के एडमिशन में रिजर्वेशन मामले में कोई बदलाव न करने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि पिछले आदेश में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल सीटों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर तबके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अभी लागू नहीं किया जा सकता।

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