लखनऊ।आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रैफिक को लेकर नया नियम लागु कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप लखनऊ में हैं या फिर लखनऊ अपने साधन से जाने की तैयारी में हैं तो आपको लखनऊ के नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। वरना आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पद सकता है इसके साथ ही जेल की हवा भी खा सकते हैं।
ऑनलाइन चालान का सिस्टम लागू
आज एक जुलाई से ही लखनऊ के 132 चौराहों पर ऑनलाइन चालान का सिस्टम लागू हो गया है। मतलब, अब इन चौराहों पर अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।
700 हाईटेक CCTV से होगी मॉनिटरिंग
इन चौराहों पर मॉनिटरिंग करने के लिए 700 हाईटेक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये ऑटोमेटिक आपकी फोटो खींच लेंगे। फिर ट्रैफिक पुलिस आपके पते पर चालान भेजेगी। इसे NIC से जुड़ा ITMS सर्वर गाड़ी नंबर के आधार पर चालान करेगा। इसका मैसेज भी तत्काल गाड़ी के मालिक के उस मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा जो RTO में रजिस्टर होगा। इसमें चालान होने की वजह, समय व चालान की राशि का ब्यौरा फोटो के साथ होगा।
5 घंटे में 100 गाड़ियों का चालान
इस नई व्यवस्था में सुबह 7 बजे दोपहर 12 बजे तक 100 लोगों का ऑनलाइन चालान हुआ है। यहां काम देखने वाली संस्था टेक्नोशिश के अधिकारियों ने बताया कि पहला चालान सुबह 10 बजे के करीब किया गया। पॉलिटेक्निक चौराहे पर कार सवार ने सिंगल तोड़ा था। बड़ी संख्या बाइक सवार लोगों की है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। वहीं कार में सीट बेल्ट न लगाने पर भी चालान हुआ है। कई जगह पर लोगों ने जेबरा लाइन को क्रास भी किया था। सुबह से अहिमामऊ, हजरतगंज, बारा बिरवा, 1090, वॉर्लिंगटन चौराहों पर सबसे ज्यादा चालान हुए हैं। इसमें पहले दो घंटे कार वालों की संख्या ज्यादा रही।
लगेगा जुर्माना
हेलमेट न पहनने पर- 1000 रुपए।
सीट बेल्ट न लगाने पर- 1000 रुपए।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात पर- 5000 रुपए।
खतरनाक ड्राइविंग पर- 5,000 रुपए।
इंश्योरेंस न होने पर- 2,000 रुपए।
52 चौराहों पर पहले से व्यवस्था
यह सिस्टम नया नहीं है। अभी तक शहर के 52 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें 80 चौराहों को और शामिल किया गया है। शहर के छोटे बड़े 511 चौराहें है। एसीपी यातायात सैफुद्दीन बेग के मुताबिक अब शहर के यातायात का संचालन ITMS के माध्यम से किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख चौराहों के साथ ही मुख्य बाजारों में यातायात कर्मी फोटो खींच कर चालान करेंगे। चालान से बचने के लिए लोगों को यातायात नियम पालन करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूक भी किया जाएगा।
इन नियमों को तोड़ने वालों पर विशेष निगरानी
ट्रैफिक रूकने के समय जेबरा लाइन के बाहर अगर गाड़ी रही तो होगा चालान।
दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के हेलमेट व तीसरी सवारी।
निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक
चार पहिया वाहन में शीट बेल्ट।
वाहन चलाते वक्त नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले।
नाबालिग के हाथ में वाहन।
एकल दिशा व रॉग साइड में चलने वाले।
इनकी भी जेब खाली होगी
दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी।
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।