दिल्ली हाईकोर्ट ने एफओबी में देरी के चलते रेलवे और नगर निगम के अधिकारियों से मांगा जवाब

अमर भारती : राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में काफी समय से एक फुट ओवर ब्रिज को लेकर काम चल रहा है। लेकिन अब इस काम में देरी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम और रेलवे को नोटिस भेजा है।

दरअसल मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की खंडपीठ ने इस कार्य से जूड़े अधिकारियों को 30 अगस्त तक अदालत में पेश होने को कहा है और साथ ही मौजूदा काम की पूरी जानकारी भी मांगी है। हालांकि याचिका सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जब संबंधित विभागों से जवाब मांगा तो कोई अधिवक्ता जवाब नहीं दे पाया।

याचिका में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले आठ सालो में यहां रेलवे से जूड़े हादसो में 436 लोगो की जान गई है। कई साल पहले पटरी के नीचे अंडर पास बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन काम फिर भी शुरू नहीं हो पाया है।

गौरतलब है कि इसके बनने में ज्यादा खर्च के चलते प्रस्ताव को बदला गया और फिर एक साल पहले ही फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात रही गई। मगर अब तक इस ब्रिज का काम भी अटका हुआ है।