बृजेश ठाकुर की याचिका पर HC में अब एक अक्टूबर को सुनवाई

#मुजफ्फपुर शेल्टर होम केस का दोषी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. ब्रजेश ठाकुर शेल्टर होम में कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट के दोषी पाया गया था.

नई दिल्ली. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur shelter home case) में आज उम्र कैद की सजा काट रहे बृजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई. आरोपी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की है.

इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को दो हफ्ते की मोहलत दी है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अक्टूबर तय कर दी है.

 

ये था मुजफ्फपुर शेल्टर होम का मामला

मुजफ्फपुर शेल्टर होम केस का दोषी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. ब्रजेश ठाकुर शेल्टर होम में कई नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और मारपीट के दोषी पाया गया था.

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आईपीसी की धारा 120बी, धारा 324 , धारा 323 और उकसावे का दोषी भी पाया गया था. इसके साथ ही ब्रजेश ठाकुर को पॉक्सो के तहत भी दोषी पाया गया था.

बिहार में बालिका गृह कांड मामले में सीबीआई (CBI) ने कई दोषी अधिकरियों पर कार्रवाई की अनुसंशा की थी.

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वहीं सीबीआई ने कई जिलाधिकरियों पर विभागीय करवाई की भी अनुसंशा की थी, और एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को मामले की जानकारी भी दी थी.