अमर भारती : मीरजापुर में जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष अनुराग पटेल के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट, सचिव विन्ध्य विकास प्राधिकरण सुशील श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुये बताया कि महायोजना में दर्शित भू उपयोग के विरूद्ध अवैघ कालोनी विकसित करने वालों एवं बिना ले-आउट मानचित्र पास कराये प्लाटिंग, निर्माण का कार्य करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कडी कार्रवाही की जायेगी।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जनपद के कुछ अवैध निर्मित कालोनियों, प्लाटिंग कार्य करने वाले निर्माण को धराशायी करने का भी आदेश पारित किया गया है। नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुये बताया कि ग्राम भरूहना स्थित आरजी सं0 256, 257, 259, एवं 260 कुल क्षेत्रफल 7650 वर्गमीटर पर सडक निर्माण एवं बिजली का खम्भा गाडकर मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण से बिना ले आउट मानचित्र पास कराये में आरके क्रिएशन प्रा. लिमिटेड बधवार एपार्टमेन्ट, बजरिये डारेक्टर श्रीराम कृपाल दूबे पुत्र स्व. रधुबीर दूबे द्वारा किये जा रहे हैं।
प्लाटिंग कार्य सम्बन्धी निर्माण को धराशायी करने का आदेश अगस्त, 2019 को नगर मजिस्ट्रेट, सचिव मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण द्वारा पारित कर दिया गया है जिसके कारण से प्लाटरों में खलबली मची हुयी है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी प्रकार कंतित स्थित आसं 958, 955/1, 898/1 पर भी बिना ले आउट पास कराये शिव वैली के नाम से विकसित किये जा रहे हैं।
कालोनी के प्रोपराइटर को भी नोटिश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त मौजा अकोढी स्थित कालीखोह मार्ग, विशुन्दरपुर एवं अन्य स्थलों पर बिना ले आउट पास कराये प्रारम्भ किये गये प्लाटिंग के कार्य को नगर मजिस्ट्रेट सुशील कुमार श्रीवास्वत के द्वारा रोकते हुये सम्बन्धित को उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के अन्तर्गत नोटिश जारी की गयी।