राखी सावंत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 16 साल पुराने मामले में एक दिसंबर तक पेश करने के निर्देश

झांसी। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ झांसी की अदालत ने वर्ष 2010 में प्रसारित टीवी शो ‘राखी का इंसाफ’ से जुड़े मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2026 को अदालत ने राखी सावंत समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर एक दिसंबर तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी निवासी लक्ष्मण अहिरवार और उनकी पत्नी से जुड़ा है। वर्ष 2010 में लक्ष्मण अपनी पत्नी अंजली के साथ टीवी कार्यक्रम ‘राखी का इंसाफ’ में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में घरेलू विवादों से जुड़े मामलों को कैमरे के सामने प्रस्तुत किया जाता था और संबंधित पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती थी।

परिजनों का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान राखी सावंत ने लक्ष्मण अहिरवार को कथित तौर पर ‘नामर्द’ कहा था। इसके बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उन्हें लोगों के बीच अपमान का सामना करना पड़ा। परिवार ने लक्ष्मण की मौत को कार्यक्रम में कथित अपमान से जोड़ते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में वर्ष 2010 में प्रेमनगर थाने में राखी सावंत और उनकी टीम के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। प्रकरण में राखी सावंत की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया गया था।

अब झांसी की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर एक दिसंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।