गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी केस: 59 दिन बाद 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत


वाराणसी। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर कथित नॉनवेज और इफ्तार पार्टी आयोजित करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी है। करीब 59 दिन जेल में रहने के बाद आरोपियों को यह राहत मिली। मामले में बाकी 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस Rajeev Lochan Shukla और जस्टिस Jitendra Kumar Sinha ने सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की। कोर्ट ने दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम समेत 8 आरोपियों को राहत दी।
जानकारी के अनुसार, दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम की ओर से सबसे पहले हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट सभी 14 आरोपियों की जमानत अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रही थी।
यह मामला 16 मार्च का है, जब भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष Rajat Jaiswal की शिकायत पर वाराणसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान नॉनवेज परोसा गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोपियों ने एसीपी कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया गया।
अब हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद मामले ने फिर से राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज कर दी है।