उत्तर प्रदेश में करोना प्रोटोकाल का उलंघन करते पकड़े जाने वाले तबलीगी जमानत में 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल किया।
इसके बाद सीजेएम ने विदेशीयों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया।
आप को बता दें कि करोना काल में जो विदेशी भारत में फंसे थे उन्हे करोना प्रोटोकाल का उलंघन करते हुए पकड़ा गया था।
जिसमें 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है अपराध कबूल करने के बाद सीजेएम के अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार 500 रूपय का दंड लगाया है।
अदालत के समक्ष अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी। वो सभी विदेशी हैं। दूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे।
उनके सभी कागजात वैध हैं। उनके द्वारा जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया गया है। वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।