भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी अब मुश्किल में पड़ गए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था।
धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। धोनी ने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था
वहीं, 18 मार्च 2014 को कोर्ट ने अंतरिम आदेश में संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बाद भी संपत कुमार ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायपालिका और मामले में राज्य के वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। धोनी ने अपनी याचिका में संपत के बयानों का भी जिक्र किया है।