अयोध्या: 29 साल पुराने मामले में भाजपा विधायक को पांच साल कारावास की सजा, फर्जी अंक पत्र बनवाने का आरोप

फर्जी अंकपत्र बनवा कर अगली कक्षा में प्रवेश करने का आरोप

फर्जी मार्कशीट मामले में फंसे अयोध्या के BJP विधायक खब्बू तिवारी, विशेष कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

नई दिल्ली। बीते सोमवार को अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को 29 साल आठ माह पुराने मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल विधायक बन चुके खब्बू तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने छात्रजीवन के समय फर्जी अंक पत्र बनवा कर अगली कक्षा में प्रवेश किया था। उनके साथ ही छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष व सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी पर सोमवार को धोखाधड़ी के आरोप में अपराध साबित होने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी माना।

कारावास सहित लगाया जुर्माना

विशेष न्यायधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) पूजा सिंह ने भाजपा विधायक सहित बाकि के आरोपितों को 29 साल पुराने मामले में 5-5 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई। इसी के साथ सभी पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

1992 का है मामला

यह मामला अयोध्या के थाना रामजन्मभूमि का वर्ष 1992 का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 14 फरवरी 1992 में साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में फर्जी अंक पत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया था। इनमें फूलचंद यादव बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने और बैक पेपर परीक्षा के उपरांत भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के योग्य नहीं थे परंतु विश्वविद्यालय की ओर से निर्गत बैक पेपर परीक्षाफल पत्रक पर हेरफेर कर धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आधार पर उत्तीर्ण होने का अंक पत्र प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार इंद्र प्रताप तिवारी ने बीएससी द्वितीय वर्ष परीक्षा 1990 में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद बीएससी तृतीय वर्ष और कृपानिधान तिवारी ने प्रथम वर्ष 1989 में एलएलबी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद छल कपट कर एलएलबी द्वितीय वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया। इन लोगों ने महाविद्यालय में छल व धोखाधड़ी के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर लिया था।

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