हाथरस: दुष्कर्म के बाद किशोरी को जिंदा जलाने वाले को फांसी की सजा

Hathras : दुष्कर्म के बाद 13 साल की किशोरी को जिंदा जलाने वाले युवक को फांसी  की सजा , death sentence to accused of rape and murder of minor in hathras

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म के बाद 13 वर्षीय किशोरी को जिंदा जलाकर मारने वाले युवक को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष जज (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम प्रतिभा सक्सेना ने दोषी पर 1.68 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

किशोरी के साथ दुष्कर्म कर केरोसीन से जलाया

घटना 15 अप्रैल 2019 की है। कोतवाली सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ तीन लोगों ने रात 10 बजे दुष्कर्म किया जब उसके माता-पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। विरोध करने पर उसे मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था।

न्यायालय ने दोषियों को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई

मामले में आरोपी मोनू ठाकुर को पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया था। किशोरी ने मौत से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में मोनू ठाकुर समेत तीन पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे।

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