दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की नियुक्ति पर लगाई रोक

अमर भारती : केंद्र सरकार के द्वारा की गई एनडीएमसी के चेयरमैन समेत तमाम सदस्यों की नियुक्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि ये नियुक्तियां केंद्र सरकार मुख्यमंत्री की सलाह पर करती है। दिल्ली के एक विधायक सुरेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए है जिसमें कि मुख्यमंत्री से सलाह लिए बिना ही नियुक्तियां कर दीं, इसलिए इन्हें तुरंत रोका जाए।

दरअसल एनडीएमसी एक्ट 1994 के मुताबिक परिषद में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन व अन्य वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति करने से पहले केंद्र सरकार को दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सलाह लेना जरूरी है।

अब इस याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख रखते हुए केंद्र सरकार को अगले आदेश तक नियुक्तियां रोक देने का आदेश मिला हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली तारीख से पहले अपनी लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने ने कहा कि अदालत इस बात का पता लगाएगी कि केंद्र सरकार ने किसकी सलाह पर नियुक्तियां की है। केंद्र सरकार इन नियुक्तियों से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेगी इसमें कोई संशय नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता अनिल सोनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन नियुक्तियों से पहले इसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एएसजी अपनी दलीलें पेश करेंगी लेकिन आज वह उपलब्ध नहीं है।