दिल्ली में अब वाहनों की अवैध पार्किंग करना चालकों को पड़ सकता है भारी

अमर भारती : राजधानी दिल्ली में अब से अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों को अब भारी जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। दिल्ली में मल्टी लेवल पार्किंग के 500 मीटर का दायरा इसी हफ्ते से नो पार्किंग जोन में तब्दील हो जाएगा। लंबे समय के बाद दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स-2019 की नई पार्किंग नीति की अधिसूचना जारी हो गई है। इस अधिसूचना के प्रभाव में आते ही दिल्ली की पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक नई पार्किंग अधिसूचना जारी कर दी गई और इसी हफ्ते में यह लागू हो सकती है। राजपत्र आते ही नई पार्किंग नीति को लागू करने की तैयारी है। इस पार्किंग नीति के लागू होने अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर रोक लगेगी। राजधानी में 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर अगर किसी ने अवैध पार्किंग की तो उसके खिलाफ दिल्ली नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी।

नई पार्किंग नीति के तहत अगर किसी मल्टी लेवल पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में पार्किंग की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर पार्क करने वाले वाहन चालकों से करीब तीन गुना शुल्क वसूला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में ही ज्यादा पार्क किए जाएं ताकि सड़कें व अन्य क्षेत्र पार्किंग मुक्त रहे।

अवैध पार्किंग या टो अवे जोन से वाहन उठाए जाने के 48 घंटों के भीतर अगर वाहन को नहीं छुड़ाया जाता तो अतिरिक्त कस्टडी चार्ज और बढ़ जाएगा। इसके तहत दोपहिया वाहनों से अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपये, कार के लिए 500 रुपये, हल्के माल वाहन के लिए 1000 रुपये और मध्यम यात्री व माल वाहन के लिए 1500 रुपये दैनिक टो चार्ज के अतिरिक्त भुगतान करने होंगे।