Karishma Kapoor: दिल्ली हाईकोर्ट में इन दिनों चल रहा एक हाई-प्रोफाइल केस सुर्खियों में है मामला है कपूर खानदान की करोड़ों की संपत्ति का। फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे और संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर आमने-सामने हैं। करिश्मा के बच्चों का दावा है कि उन्हें वसीयत में लाभार्थी नहीं बनाया गया है, जबकि प्रिया कपूर का कहना है कि उन्हें पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। अब इस पूरे विवाद में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है? पूरी रिपोर्ट देखते हैं
Karishma Kapoor: हाईकोर्ट में कपूर फैमिली की जंग
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वे सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा कोर्ट के सामने पेश करें। करिश्मा कपूर के बच्चों ने इस मामले में वाद दायर किया था, जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें संजय कपूर की वसीयत से बाहर कर दिया गया है।
करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली कि वे संजय कपूर की वसीयत के लाभार्थी नहीं हैं। बच्चों ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग की और हाईकोर्ट से अपील की कि संपत्तियों के बंटवारे को रोका जाए, जब तक मामले की सच्चाई सामने न आ जाए।
वहीं, प्रिया कपूर का कहना है कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। उनका तर्क है कि बच्चों के हितों का पहले ही ख्याल रखा गया है, इसलिए वसीयत से बाहर करना किसी तरह की बेईमानी या अन्याय नहीं है।
हाईकोर्ट ने बच्चों की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने प्रिया कपूर को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। कपूर खानदान में पहले भी संपत्ति और पारिवारिक विवाद सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस बार मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और इसमें रकम का आंकड़ा भी हजारों करोड़ तक पहुंच रहा है।
ऐसे में पूरे बॉलीवुड की नज़र इस विवाद पर टिकी हुई है। तो फिलहाल अदालत ने प्रिया कपूर से पूरी संपत्ति का ब्योरा मांगा है और दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखने का मौका दिया है।
9 अक्टूबर को जब अगली सुनवाई होगी, तब साफ होगा कि बच्चों के दावे पर अदालत क्या रुख अपनाती है। यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े संपत्ति विवादों में से एक बन चुका है। देखना होगा कि इसका अंजाम क्या निकलता है।
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