सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गंदे पानी को लेकर दिया ये आदेश

अमर भारती : देश की राजधानी दिल्ली में पानी की शुद्धता पर अब सवाल उठने लगे है, तो वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरओ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। एनजीटी ने अपने आदेश में कई जगह आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जिसके विरोध में इन सभी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है।

दरअसल इस याचिका पर आज सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरओ निर्माता को 10 दिन के अंदर सरकार के सामने अपनी बात रखने का आदेश दे दिया है। अदालत ने ये भी कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह एनजीटी के आदेश और आरओ निर्माताओं की बातों का भी ध्यान रखेंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में आरओ फिल्टर का प्रयोग नहीं होगा जहां पानी में कुल घुले ठोस पदार्थों की गिनती 500 से कम होगी। इसके बाद अदालत ने आरओ निर्माताओं को अपनी बात सरकार के समक्ष रखने को कह दिया है।

लेकिन अब इस खबर के सामने आते ही सीधे-सीधे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान पर आरओ कंपनियों से डील होने का आरोप लग रहा है। जबकि अभी तक राम विलास पासवान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही वह इस तरफ ध्यान देंगे और सबके सामने अपना पक्ष रखेंगे।