उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में स्थिति बदतर होते देख लखनऊ, कानपुर शहर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में लॉक डाउन का निर्देश दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी। उसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

फैसले पर लगाई अंतरिम रोक:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी।

राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने से कर दिया था इनकार

बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 26 अप्रैल तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू करे। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। CJI एस.ए. बोबड़े की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पांच शहरों को न्यायिक आदेश के ज़रिये लॉकडाउन में डालना सही नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई है इसलिए अभी लॉकडाउन का फैसला लेना ठीक नहीं होगा।

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