IB कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों की सजा पर आज सुनवाई

नई दिल्ली/अमर भारती। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट आज दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले को बेहद जघन्य अपराध बताते हुए दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करने की बात कही है।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे के मुताबिक, यह अपराध बेहद गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग रखेगा। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से सजा में नरमी की दलील दिए जाने की संभावना है।
ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी करार
इस मामले में अदालत ने 13 जुलाई को पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया था। अदालत ने इन सभी को हत्या, अपहरण, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना। हालांकि, अदालत ने सभी दोषियों को आपराधिक साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। वहीं, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर छह अन्य आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अब आज की सुनवाई में अदालत मुख्य रूप से इस बात पर विचार करेगी कि दोषी ठहराए गए पांचों आरोपितों को किस तरह की और कितनी सजा दी जाए।
25 फरवरी 2020 को हिंसक भीड़ ने किया था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान चांदबाग पुलिया के पास अंकित शर्मा पर हिंसक भीड़ ने हमला किया था। अंकित शर्मा उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि हमले के बाद अंकित शर्मा लापता हो गए थे। अगले दिन उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई थी। इस घटना के बाद मामले की जांच शुरू हुई और आरोपितों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
अदालत में पेश किए गए कई अहम साक्ष्य
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कई तरह के साक्ष्य पेश किए। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य, वीडियो फुटेज और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल थे। अभियोजन पक्ष ने इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की भूमिका साबित करने का प्रयास किया। मामले की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपितों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। हालांकि, अदालत ने आपराधिक साजिश के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए और इस आरोप से सभी दोषियों को बरी कर दिया।
आज सजा के मुद्दे पर होगी दोनों पक्षों की बहस
आज की सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष सजा के बिंदु पर अपनी-अपनी दलीलें रखेंगे। अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को कानून के तहत अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष दोषियों की परिस्थितियों और अन्य कानूनी आधारों का हवाला देते हुए सजा में राहत की मांग कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।
अंकित शर्मा हत्याकांड उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में से एक है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि इस मामले में दोषी ठहराए गए पांचों आरोपितों को कितनी सजा दी जाती है।
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