अमर भारती: मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रीमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों के लिये भत्ता में इजाफा किया है । हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने और मंत्रियों का आवास भत्ता 50,000 रूपये से बढ़ाकर 80,000 रूपये करने और बिजली एवं पानी के शुल्क के और 20,000 रूपये अतिरिक्त निर्धारित करने का फैसला किया।
सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट की बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-ए को संशोधित करके अब मंत्रियों के आवास और बिजली पानी के भत्तों की राशि बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने ग्राम सभा को ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार प्रदान करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा में बदलाव का भी सैद्धांतिक फैसला किया।
एक सरकारी बयान के मुताबिक मंत्रियों को अब एचआरए के रूप में एक लाख रूपये प्रतिमाह मिलेंगे। नयी नियमावली को हरियाणा मंत्री भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा। उसमें कहा गया है, ‘‘1 अप्रैल, 2016 और उसके बाद से मंत्रियों के सारे भत्ते सरकार ने संशोधित किये थे, बस आवास भत्ता रह गया था। पिछली बार यह 2 जून, 2011 को संशोधित किया गया था।’’ खट्टर द्वारा 14 नवंबर को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किये जाने के बाद उसकी यह पहली बैठक थी।
पराली खरीदने और ड्रग फ्री कराने पर बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं. भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में इथेनाॅल का बड़ा उद्योग लगाया जा रहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवम्बर, 2019 तक किसान अपनी रबी फसलों की जानकारी ‘मेरा फसल-मेरा ब्यौरा’ पोटर्ल पर दे सकते हैं और बाद में कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकता है, सीएम ने आगे कहा कि 5 प्रकार की इंडस्ट्री है जहां किसानों की पराली की खरीदी जाती है, इस ओर ध्यान देते हुए पानीपत में IOC एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है, जो अगले साल से पराली की खरीद करेगी । प्रदेश को ड्रग फ्री करने के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो प्रदेश में ड्रग को नियंत्रित करेगी ।
रिपोर्ट – शक्ति ओझा