बहराइच में डेढ़ साल की मासूम से हैवानियत के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई

नई दिल्ली। यूपी के बहराइच जिले की एक अदालत ने डेढ़ वर्ष की बच्‍ची से बलात्‍कार के बाद उसकी हत्‍या के दोषी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। बहराइच के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि इसी वर्ष 22 जून को नानपारा थानांतर्गत ग्राम पतरहिया में आरोपी परशुराम 30 ने डेढ़ साल की बच्ची से बलात्कार किया था। फांसी की सजा मिलने के बाद लोगों ने फैसले की सराहना की है।

इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था

क्रुरता की वजह बच्ची की हालत बहुत खराब हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर दस दिन पूर्व अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

सोमवार को फांसी की सजा सुनाई

जिला शासकीय अधिवक्ता डीजीसी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश दुष्कर्म और पॉक्सो कानून नितिन पांडेय ने 55 दिन के रेकॉर्ड समय में 8 पेशियों में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी परशुराम को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।

दूसरी बार सुनाई गई जिले के अदालती इतिहास में फांसी की सजा

मुन्नू लाल मिश्र जिला शासकीय अधिवक्ता ने सोमवार को बताया कि बहराइच के अदालती इतिहास में दूसरी बार किसी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गयी है। इससे पहले करीब 20 साल पहले न्यायाधीश सी.एन. मिश्र ने एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी।

स्कूल में जाकर की हैवानियत की हदे पार

पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि 22 जून को परशुराम नानपारा थाना अंतर्गत पतरहिया गांव में घर के आंगन में सो रही बच्ची को उठा ले गया था। उसके बाद गांव के प्राइमरी विद्यालय के शौचालय में उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। जब लोगों ने ढूंढा तो बच्ची लहूलुहान हालत में विद्यालय में मिली। ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

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